दो आरोपियों को गांजा तस्करी के मामले में 20-20 साल की सजा…

रायपुर। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय (एनडीपीसी एक्ट) ने दो आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके आलावा एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया। दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने बताया, 14 नवंबर 2017 को पुलिस ने लगभग 10 क्विंटल गांजा से लदे ट्रक को पकड़ा था, इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने भूपेंदर सिंह, हरदीप सिंह, पेद्दी राजू और कुण्डी पुड़ी राजू को गिरफ्तार किया था। 4 आरोपियों में से एक कुण्डी पुड़ी राजू की प्रकरण लंबन काल में मौत हो गई।

विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार 18 अप्रैल को दो आरोपियों भूपेंदर सिंह और हरदीप सिंह को एनडीपीडी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और 2-2 लाख रूपए जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपी पेद्दी राजू को धरा 29 के आरोपों से दोषमुक्त किया।