नेशनल लोक अदालत: 14 मई को सफल आयोजन के लिए न्यायिक अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

कोरबा,18अप्रैल (वेदांत समाचार)। नालसा नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य  व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे।

 माननीय बी.पी. वर्मा,  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों  जिसमें 5 से 10  वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को  प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने हेतु  न्यायिक अधिकारियों की बैठक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये ली गई । बैठक में राजीव कुमार, विशेष न्यायाधीश, एस्ट्रोसिटी एक्ट कोरबा, कु. संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अपर जिला एवं सत्रा न्यायाधीश कोरबा,  श्रीनिवास तिवारी, अपर सत्रा न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) कोरबा, श्रीमती वंदना वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, रूपनारायण पठारे, अति. मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक हरीश चन्द्र मिश्र,   बृजेश राय, तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, श्रीमती अंजली सिंह एवं श्रीमती शीतल निकुंज  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा उपस्थित हुई।  तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली के न्यायिक अधिकारी विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये।


जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल  लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती।