रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरूप दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े राज्य के पशुपालकों के हितों में ध्यान में रखते हुए सभी विभाग, उपक्रम, निगम एवं मण्डलों में आयोजित शासकीय आयोजनों में देवभोग ब्रांड के दुग्ध और दुग्ध से बने उत्पादों का उपयोग करने के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन ने दिए हैं। देवभोग ब्रांड के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विक्रय विभिन्न दुग्ध संयंत्रों, शीत केन्द्रों के माध्यम से राज्य भर में किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को निर्धारित दर पर सीधे क्रय किए जाने और इसके लिए पृथक से निविदा बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इन उत्पादों की शासकीय खरीदी हेतु दुग्ध महासंघ को सीधे ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा शासकीय खरीदी में सुविधा के लिए कस्टमर केयर नंबर +91-6262002255, +91-9098174550 एवं +91-9893287814 में भी सम्पर्क किया जा सकता है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उत्पादित देवभोग ब्रांड के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का उपयोग शासकीय कार्य-कलापों में किये जाने हेतु खरीदी किए जाने के लिए समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 ( यथासंशोधित 2020) के नियम 8.4-के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थाें को निर्धारित दर पर सीधे क्रय किए जाने और इसके लिए पृथक से निविदा बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
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