कोरबा, 05 अप्रैल (वेदांत समाचार)। थाना पसान के अपराध क्र0 – 40 / 22 धारा 363, 366, 376 आईपीसी 4 पक्सो एक्ट के आरोपी विजय उरांव पिता शोभराम उरांव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कोटमर्रा थाना पसान जिला कोरबा के द्वारा 01 अप्रैल को रात्रि 7:10 बजे पीड़िता नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म किया गया था । प्रार्थी के रिपोर्ट पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और सायबर सेल कोरबा के विशेष सहयोग से 10 घण्टे में पीडिता और आरोपी को बरामद कर लिया गया । आरोपी विजय उरांव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है ।
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