कोरबा 04 अप्रैल (वेदांत समाचार)। विकासखण्ड करतला के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सलिहाभांठा के प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। प्रधान पाठक अमृतलाल बघेल को देर से विद्यालय आने, विद्यालय में अध्यापन कार्य नही कराने और विद्यालय से जल्दी चले जाने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी जी.पी. भारद्वाज ने कार्यवाही करते हुए प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। समाचार पत्र में प्रधान पाठक के स्कूल में उपस्थित नही रहने के संबंध में प्रकाशित खबर पर संझान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बी.ई.ओ. को जांच करने के निर्देश दिये थे। जांच के दौरान प्रधान पाठक का विद्यालय में अध्यापन कार्य के प्रति लापरवाही और उपस्थिति पंजी में प्रत्येक माह वेतन के लिए एस.बी.आई. अकलतरा लिखे जाने की पुष्टि हुई। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करतला के प्रतिवेदन के अनुसार प्रधान पाठक पर छत्तीसगढ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 तथा 10 के तहत् निलंबन की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में प्रधान पाठक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करतला नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री भारद्वाज ने बताया कि पूर्व में भी प्रधान पाठक श्री अमृतलाल बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा बिना सूचना के विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण अनुपस्थित दिनों का अवैतनिक भी किया गया था। श्री भारद्वाज ने बताया कि बी.ई.ओ. द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में सलिहाभांठा के छात्र-छात्राओं, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ग्रामीण-जनप्रतिनिधि एवं सहायक शिक्षिका से बयान प्राप्त कर शिकायत की जांच की गयी। प्रतिवेदन के अनुसार प्रधान पाठक के देरी से विद्यालय आने, अध्यापन कार्य नही कराये जाने, विद्यालय के बाहर बैठे रहने और विद्यालय से जल्दी चले जाने की पुष्टि हुई है। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजनों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधान पाठक ट्रेन से आना जाना करते है। बिना सूचना के अनुपस्थित रहते है तथा उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित दिवस का हस्ताक्षर करते है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रतिमाह प्रधान पाठक वेतन के लिए एस.बी.आई. अकलतरा जाना उपस्थिति पंजी में दर्शाते है। प्रधान पाठक श्री बघेल का उपरोक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता का प्रतीक है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधान पाठक पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा और प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक को निलंबित किया है।
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