प्रतिबंधित प्लास्टिक पर निगम अमले की कार्यवाही जारी



0 आज लगाया 6000रू. अर्थदण्ड, दी कड़ी हिदायत, न करें प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग
कोरबा,3 अप्रैल ( वेदांत समाचार ) । आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अमले द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय व उपयोग पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है, आज भी इस दिशा में कार्यवाही करते हुए शहर की विभिन्न दुकानों से सामग्रियों की जप्ती की तथा 6000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। संबंधितों को कड़ी हिदायत दी कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग न करें।


यहॉं उल्लेखनीय है कि निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामग्री से निर्मित कैरीबैग, डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, उपयोग, भण्डारन आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल के उपयोग से एक ओर जहॉं पर्यावरण एवं सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह मानव स्वास्थ्य व प्राणी मात्र के लिए घातक है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय उपयोग आदि पर निरंतर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निगम द्वारा इस पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में आज रविवार को निगम अमले ने टी पी नगर, कोसाबाड़ी एवं कोरबा जोन की विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि पाए गएं, जिस पर कार्यवाही करते हुए इन प्रतिबंधित सामग्रियों को जप्त कर लिया गया तथा 6000 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का भण्डारन, विक्रय व उपयोग न करें अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


प्रतिबंधित प्लास्टिक को उपयोग में न लाएं- आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, बाजार जाते समय कपडे़ से बने थैले को साथ में लेकर जाएं। उन्होने व्यवसायियों, दुकानदारों से भी कहा है कि वे अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का विक्रय उपयोग व भण्डारण न करें, इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें, कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना सहयोग दें।


01 माह में लगा 98 हजार रूपये अर्थदण्ड – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग व विक्रय करने, सी.एण्ड डी.वेस्ट का उचित प्रबंधन न कर वेस्ट को सड़क व सार्वजनिक स्थानों में डालने तथा कचरा व गदंगी फैलाने पर संबंधितों के ऊपर 98 हजार रूपये का अर्थदण्ड 01 माह के दौरान लगाया गया है।

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