कोविड प्रकरणों में लगातार कमीं को देखते हुए सार्वजनिक गतिविधियों के जारी आदेश प्रभावहीन : कलेक्टर

महासमुंद ।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों में लगातार कमी को देखते हुए नियमों के तहत महासमुंद जिले में 3 फरवरी को जारी आदेश को आज दिनांक से प्रभावहीन कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 में लगातार कमी के फलस्वरूप सार्वजनिक गतिविधियों में अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान करना उचित प्रतीत हो रहा है। इस कारण दंड संहिता प्रक्रिया 1973 जैसे  संशोधित 2020 आदि के अधीन जारी आदेश प्रभावहीन किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]