BREAKING : जिले में डीजे-ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

भिलाई। दुर्ग जिले में स्कूल-कॉलेज के एग्जाम के मद्देनजर अगले आदेश तक ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की ओर से आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि, धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे में आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा दी जावेगी, किन्तु किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य की अवधि के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 से प्रभावशील होगा।

ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के अनुसार शालेय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई।

इस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण जो अध्ययन, एवं अन्य कार्य में विघ्न डालती है या जिससे ऐसा विघ्न पड़ना संभाव्य है, को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.02.2000 को अधिसूचित किये गये ध्वनि प्रदूषण, विनिमय एवं नियंत्रण नियम 2000 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग, सम्पूर्ण दुर्ग जिले में दिनांक 30. 06.2022 तक के लिए प्रतिबंधित करता हूँ।

धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जावेगें, में आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा दी जावेगी, किन्तु किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य की अवधि के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी जावेगी। डी.जे. की अनुमति नहीं दी जावेगी। यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 से प्रभावशील होगा।

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