रायगढ़, 21 मार्च 2026 (वेदांत समाचार)। रायगढ़ जिले में महुआ पेड़ के विवाद में छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी खेमराज यादव को अपने सगे भाई पीतांबर यादव की हत्या का दोषी मानते हुए सख्त सजा के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर के अनुसार, मामला थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम रामपुर का है। मृतक पीतांबर यादव और आरोपी खेमराज यादव सगे भाई थे, जिनके बीच पहले ही जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन महुआ पेड़ को लेकर विवाद लगातार बना हुआ था।
प्रकरण के अनुसार, घटना के दिन पीतांबर यादव अपने परिवार के साथ कुधरी डॉड़ स्थित महुआ पेड़ के नीचे महुआ बीनने गया था। इसी दौरान आरोपी खेमराज यादव वहां पहुंचा और “महुआ नहीं बीनने दूंगा” कहते हुए पुराने विवाद को लेकर धमकी देने लगा। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने चाकू से पीतांबर के पेट पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र मनोज यादव द्वारा थाना धरमजयगढ़ में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक राम आधार उपाध्याय ने सभी साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों का परीक्षण किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले को क्षेत्र में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
