सरकारी विभागों में 28 फरवरी के बाद खरीदी पर लगा प्रतिबंध

रायपुर 17 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में 28 फरवरी के बाद खरीदी पर रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। प्रतिबंध से कुछ मदों को छूट दी गई है। 28 फरवरी के बाद वित्त विभाग की स्वीकृति से खरीदी होगी।

वित्तिय वर्ष के अंत में बजट से अनावश्यक खरीदी

राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए शासकीय विभागों में खरीदी के संबंध में स्थायी निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों में जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने के लिए खरीदी की जाती है। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से फंस जाती

केंद्र और विदेशी सहायता की योजना पर छूट

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना और अतिरिक्त एवं विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं को छूट है। इसी प्रकार निर्माण विभागों लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग में आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सप्लाई प्लान के अनुरूप राज्य को नहीं मिल रही खाद

छत्तीसगढ़ को रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कोटे के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। रबी सीजन के लिए राज्य को जनवरी 2022 तक दो लाख 32 हजार टन रासायनिक उर्वरक की मांग थी। इसके स्थान पर मात्र एक लाख 71 हजार 476 टन उर्वरक ही मिल पाई है, जो सिर्फ 74 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ को फरवरी में केंद्र सरकार की ओर एक लाख 20 हजार 175 टन उर्वरक की सप्लाई का प्लान मिला है। फरवरी का आधा माह बीत जाने के बाद भी राज्य को मात्र 40 हजार 686 टन उर्वरक ही मिल पाई है, जो सिर्फ 34 प्रतिशत है।

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]