हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में कल से खुलेंगे स्कूल, सीएम बोम्मई ने दी जानकारी

Karnataka School Reopening: कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच राज्य सरकार की ओर से स्कूल-कॉलेजों को खोलने को लेकर आदेश पारित किया गया है. हुबली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बताया कि, कल यानी 14 फरवरी 2022 को 10वीं तक के स्कूल (Karnataka School Reopening) खुलेंगे. वहीं, उच्च कक्षाओं के स्कूल और डिग्री कॉलेज स्थिति की समीक्षा के बाद खुलेंगे. साथ ही कहा कि, डीसी, एसपी और स्कूल प्रशासन को शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है. बता दें कि, कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है. कक्षा एक से 10 तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी से खुलेंगे. गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था. इसके तहत स्कूलों को तत्काल खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग कर बैठक की.

कॉलेज खोलने पर फैसला जल्द

हुबली में एक प्रेस वार्ता के दौरान सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि, कल से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे. मैंने डीसी, एसपी और स्कूल प्रशासन को शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि, उच्च कक्षाओं के स्कूल और डिग्री कालेजों की स्थिति की समीक्षा बैठक करने के बाद उन्हें बाद में खोला जाएगा.

हिजाब विवाद सुनवाई

कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन तेज होने पर सरकार ने 9 फरवरी से राज्य में सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित किया था. अदालत के आदेश पर सरकार ने 10 फरवरी को 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 14 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया था.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है. चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि, छात्र स्कूलों और कालेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं.

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