किसानों के फर्जी पंजीयन, नवीनीकरण के प्रकरण में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

जांजगीर-चांपा11 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। धान खरीदी के लिए किसानों का फर्जी पंजीयन और नवीनीकरण के प्रकरण में धान खरीदी केंद्र तुलसी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुनाराम पाटले को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के मार्ग निर्देशन में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर सतत निगरानी रखी गई। शिकायतों का त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में नवागढ़ विकासखंड के ग्राम सेवा सहकारी समिति तुलसी के धान खरीदी केंद्र किरीत, तुलसी में किसान के फर्जी पंजीयन के प्रकरण में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुनाराम पाटले को निलंबित कर दिया गया है।उप संचालक कृषि के जारी प्रेस नोट के अनुसार सेवा सहकारी समिति तुलसी के धान खरीदी केन्द्र तुलसी / किरीत में किसानों के पंजीयन,नवीनीकरण में फर्जी पंजीयन करने के संबंध में पुनाराम काटले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्राप्त निर्देशानुसार किसानों के पंजीयन,नवीनीकरण में फर्जी पंजीयन करने के संबंध में जांच दल गठित कर जांच करायी गई।

जांच दल ने प्रस्तुत प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता पायी गयी।  पंजीयन आवेदन को सत्यापित करने वाले पुनाराम पाटले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की संलिप्तता और कर्तव्य में लापरवाही बरतना पाया गया।पुनाराम पाटले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को महत्वपूर्ण कार्य में अनियमितता में  संलिप्तता और कर्तव्य में लापरवाही बरतने तथा जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर  पुनाराम पाटले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  को तत्काल प्रभाव से निलंबित  किया गया है। निलंबन अवधि में पाटले  का मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी  बलौदा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।