Vedant Samachar

आदतन बदमाश अशोक जायसवाल एक वर्ष के लिए जिला बदर, कई जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध

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जांजगीर-चांपा, 27 फरवरी। जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के आदतन गुंडा बदमाश अशोक जायसवाल निवासी चोरिया के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा आदेश जारी कर की गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक जायसवाल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 6 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। उसके खिलाफ लोगों के साथ गाली-गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा तथा हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसकी आक्रामक और दुस्साहसी प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र के लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे।

पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा बदमाश की लगातार आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था। प्रशासन ने माना कि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए यह कदम आवश्यक है, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत अशोक जायसवाल को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार की सीमाओं से भी एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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