केंद्र शासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में गोहत्या विरोधी कानून के कड़े प्रविधान लागू होंगे। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव के लिए गोहत्या के खिलाफ कड़े कानून को अधिसूचित किया है। दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा और एक से पांच लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। संशोधित कानून के दायरे में गाय, बछड़ा, बछिया, बैल और सांड को शामिल किया गया है।
बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध
इन मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। केंद्र शासित दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव (राज्य कानूनों के अनुकूलन) दूसरा आदेश 2022 के अनुसार, मंगलवार को दोनों पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में लागू बांबे पशु संरक्षण अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। अब यह संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे। यह कानून गुजरात के साथ ही गोवा में भी लागू है।
मेघालय में एनपीपी के वरिष्ठ नेता को उम्रकैद
मेघालय की एक अदालत ने में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के वरिष्ठ नेता निदामोन चुलेट को शराब के नशे में 25 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले की अदालत की ओर से एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एनपीपी के वरिष्ठ नेता निदामोन चुलेट को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा का करीबी माना जाता है। अदालत ने चुलेट के सहयोगी कोमिंग राबोन को भी शव ठिकाने लगाने का दोषी पाया
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