सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की खरीदी बिक्री पर की गई कार्रवाई

सूरजपुर10 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खरीद बिक्री की जांच किया गया। टीम ने 9 फरवरी को मैसर्स रामानुग्रह उपाध्याय बाजार गली ,रोहित ट्रेडिंग कंपनी, मे. खेमराज ,मेसर्स रमेश ट्रेडर्स मनेंद्रगढ़ रोड सूरजपुर और सौम्य ट्रेडर्स बाजार गली सुरजपुर में दबिश दिया गया।

जांच समय सौम्य ट्रेडर्स में चावल की खरीदी करते पाया गया और गोदाम में  22.83 क्विंटल चावल भंडारित होना पाया गया। प्रोपराइटर हंसराज डागा के द्वारा उक्त चावल को ग्रामीणों से खरीदना बताया । मौके पर बी वन पंजी भी  जांचकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया। टीम ने उक्त चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य अधिकारी विजय किरण ने यह भी बताया गया  राशनकार्डधारियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त राशन सामग्री का व्यपवर्तन अथवा खरीदी बिक्री  करते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी । इसलिए राशनकार्डधारी अपना राशन स्वयं के लिए उपयोग करें इसकी बिक्री बाजार में ना करें। उन्होंने यह कार्रवाई निरंतर जारी रहने की बात कही है।