भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-ऑपरेटिव बैंक (Millath Co-Operative Bank) पर प्रतिबंधों को और तीन महीने के लिए 7 मई 2022 तक बढ़ा दिया. इससे पहले 10 मई 2019 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक खाते से निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की गई थी. इस प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया गया है. आरबीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पहले जारी सभी दिशानिर्देश तीन महीने के विस्तार के दौरान पहले जैसे रहेंगे. आपको बता दें कि आरबीआई ने पहली बार मई 2019 में इस को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया.
इसके बाद प्रतिबंध को बढ़ाकर 7 मई 2021 कर दिया गया था. मई 2021 में आरबीआई ने फिर तीन महीने के लिए प्रतिबंध बढ़ाकर 8 अगस्त 2021 कर दिया. इसके बाद अगस्त में एक बार फिर प्रतिबंध को 7 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया. इसे अंतिम बार फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया था.
RBI की मंजूरी के बिना बैंक नहीं कर सकेंगे ये काम
निर्देशों के मुताबिक, को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई नया लोन नहीं दे सकेगा और न ही कोई नया निवेश या कोई नहीं देनदारी ले सकेगा. इसके साथ ही यह कोई भी निवेश नहीं करेगा और न ही धनराशि उधार ले पाएगा और न ही नए जमा की स्वीकृति दे पाएगा.
RBI ने इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द
इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया. बैंक ने ग्राहकों की जमा राशि को नियम के तहत लौटाने के संबंध में कदम उठाने को भी कहा. आरबीआई ने अपने फैसले में कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और आगे चल कर कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं. ऐसे में लाइसेंस रद्द करना ग्राहकों के हित में है.
आरबीआई के आदेश के मुताबिक, डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि लौटा दी जाएगी. बैंक के डेटा के मुताबिक, यहां 99 फीसदी खाताधारक अपनी पूरी रकम पाने के हकदार हैं यानी उनके बैंक खाते में 5 लाख या उससे कम की राशि जमा है. ऐसे में बैंक रद्द करने के फैसले से मात्र 1 फीसदी ग्राहक प्रभावित होंगे.
इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध
आरबीआई ने पिछले महीने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसमें पैसों के निकासी की भी सीमा लगाई गई है. बैंक से अब 1 लाख रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाली जा सकती. आदेश के अनुसार इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर जारी प्रतिबंध अगले 6 महीने तक जारी रहेंगे, जिसके बाद इनकी समीक्षा की जायेगी फिर आगे का कोई फैसला लिया जाएगा. पिछले महीने रिजर्व बैंक ने आठ सहकारी बैंकों (Cooperative Bank) पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया था.
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