बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही करने और विलंब से आने पर आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश…कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने किया विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण

जांजगीर-चांपा, 07 फरवरी, (वेदांत समाचार)। राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। छत्तसीढ़ शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में 2 फरवरी को अधिसूचना भी जारी की गई है। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील हो गयी है। अधिसूचना के अनुसार समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित है।


कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने राज्य सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। कलेक्टर द्वारा बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार कार्यवाही करने और विलंब से आने पर आधे दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। सभी कार्यालय प्रमुखों को उपस्थिति पंजी की फोटो पूर्वान्ह 10.15 बजे व्हाट्सग्रुप में शेयर करने कहा है। विभिन्न विभाग के जिला अधिकारियों को अपने अधिनस्थ कार्यालय में भी अधिसूचना का कड़ायी से पालन करवाने कहा है।


कलेक्टर के निर्देशानुसार आज सोमवार 07 फरवरी को सभी राजस्व अधिकारियों ने जिला मुख्यालय सहित अपने-अपने कार्यक्षेत्र के विभिन्न विभागीय कार्यालयों का प्रातः 10 से 10.15 तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी का अवलोकन कर प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय प्रेषित किया गया। प्रतिदिन ठीक 10 बजे कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गए।


उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित की जाती है। कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भांति रहेगा।

कोरोना से सुरक्षा के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक उपस्थिति –

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिले में कोविड-19, के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु शासकीय कार्यालय संचालन के लिए एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक उपस्थिति के निर्देश दिये गए है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं कार्यपालिक अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत रहेगी।