Vedant Samachar

रायपुर में लंबित ई-चालान मामलों के लिए राहत का मौका, लोक अदालत में होगा निराकरण; 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन जरूरी

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रायपुर,17 फरवरी(वेदांत समाचार)। यातायात कमिश्नरेट ने लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। जिन ई-चालानों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है और जो प्रकरण न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं, उनका निराकरण 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में किया जाएगा।

इसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

यातायात पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी ई-चालान वाले मामलों को लोक अदालत में रखा जाएगा। जिन वाहन स्वामियों के प्रकरण लंबित हैं, उन्हें मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी।

पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित रहता है तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में मामला प्रस्तुत करने के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी प्रकरण लोक अदालत में नहीं रखा जाएगा।

वाहन स्वामी अपने लंबित ई-चालान मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए शहर के विभिन्न यातायात थानों — तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका और यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी — में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

यातायात विभाग ने अपील की है कि जिन लोगों के ई-चालान लंबित हैं, वे तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करा लें। अन्यथा उन्हें न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वाहन से संबंधित सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं।

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