● आरोपियों के दिये चेक बाउंस होने पर प्रोविजन के संचालक को धोखाधड़ी का हुआ आभास, आवेदन पर कोतवाली में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज।
● आरोपी राजन ठाकुर और शुभम ठाकुर से स्कार्पियो वाहन और शेष बचे राशन, फर्जी सील, लेटर पैड की जप्ती।
रायगढ़ 1 फरवरी (वेदांत समाचार)। एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर द्वारा स्थानीय प्रोविजन स्टोर के संचालक से रामदास-द्रौपदी फाउंडेशन के नाम पर लाखों रूपये के राशन प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर प्राप्त राशन को बेचने में प्रयुक्त बोलेरो वाहन एवं शेष बचे राशन की जप्ती कर आरोपियों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के अपराध में रिमांड पर भेजा गया है ।
धोखाधड़ी के संबंध में कालिन्दी कुंज रायगढ़ में रहने वाले दिवेश अग्रवाल पिता स्व . किशन अग्रवाल (उम्र 32 वर्ष) द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि गांजा चौक में इनकी गोलू किराना स्टोर है । दिनांक 17.06.2021 को काली मंदिर के पीछे रहने वाले राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर दोनों भाई दुकान आकर बोले कि रामदास द्रोपदी फाउन्डेसन नाम की संस्था जो जन सेवा के लिये विभिन्न सामाजिक समितियों को राशन उपलब्ध कराया जाता है । संस्था के लोगों जनसेवा के लिये वितरित की जाने वाली राशन सामग्रियों क्रय करने का दायित्व उन्हें सौंपा गया है, जिस कारण वे दुकान से राशन साग्रियों क्रय करने आये हैं । उनकी बातों पर विश्वास कर दिनांक 17-06-2021 से दिनांक 24.12.2021 तक कुल 21,66,792 की राशन सामग्रियों उन्हें प्रदान किया । इस दौरान दोनों फाउंडेशन के लेटर पैड लाकर दिखाते कि सामग्रियों फाउंडेशन को प्राप्त हो गया है । उनसे रकम की मांग करने पर दोनों दिनांक 04.12.2021 मूल्य 4.98,000 / – रूपए एवं दिनांक 27.11.2021 मूल्य 7.00.000 / -रूपए का दुकान के नाम का चेक दिये । लेकिन दोनो ही चेक हस्ताक्षर मिस मैच हो जाने के कारण बाउन्स हो गये , जिस कारण राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर से संपर्क किये । तब वे लोग दुकान आकर दोनों बाउन्स हुये चेक को वापस ले लिये और फिर से द्रोपदी फाउन्डेशन के नाम के सील लगे हुये और हस्ताक्षर किये मूल्य 14,98,000 / – रूपए तथा मूल्य 7,83,000 / – रूपए का चेक दिये । फिर से चेक बाउन्स होने पर दिवेश को शंका हुआ और अपने स्तर पर पता किया तो मालूम चला कि उक्त सभी चेक द्रोपदी फाउन्डेसन के नहीं है बल्कि एक शुभम ठाकुर के खाते का है , जिसमें राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर ने फर्जी शील लगाकर व हस्ताक्षर कर दिये थे और यह भी पता चला कि द्रोपदी फाउन्डेशन के द्वारा न तो इन लोगों को सामान खरीदने के लिये अधिकृत किया गया है और न ही वे लोग इसके सदस्य हैं । द्रोपदी फाउन्डेसन व अन्य लोगों का फर्जी लेटरपैड व शील बनाकर तथा इसका उपयोग कर राजन ठाकुर व शुभम ठाकुर 21.66.792 /- रूपए की राशन सामग्री छलपूर्वक प्राप्त कर हड़प लिये हैं । कोतवाली थाने में दोनों आरोपियों पर अप्र.क्र. 151/2022 धारा 420,467,468,471,120(B),34 IPC दर्ज कर विवेचना में लिया गया । थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा दोनों आरोपियों की पतासाजी कर दोनों को हिराायत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने धोखाधड़ी करना कबूल कर अपने मेमोरंडम कथन पर बताये कि राशन सामाग्री को दुकान की ऑटो से अपने बोलेरो वाहन में डम्प करते उसके बाद प्राप्त राशन सामाग्री को कम मूल्य में ढाबो में बेचना बताये , जिसकी तस्दीकी के लिये कोतवाली पुलिस आरोपियों को ढाबे पर लेकर गई किन्तु आरोपियों के बताये स्थान पर कोई ढाबा नहीं मिला । आरोपियों के निशानदेही पर बचत राशन करीब 10,000 रूपये का बरामद किया गया है । आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन एवं आरोपियों द्वारा बनाये गये सील एवं लेटर पैड की जप्ती की गई है । आरोपी राजन ठाकुर पिता विपिन ठाकुर उम्र 31 वर्ष एवं शुभम ठाकुर पिता विपिन ठाकुर उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी गांधी गंज के पीछे काली मंदिर के पास थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
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