चंडीगढ़,16 फरवरी: पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जेल में ही रहना पड़ेगा. भुल्लर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत लेते पकड़ा था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत के मामले में बंद हरचरण सिंह भुल्लर को जमानत से इनकार कर दिया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
मोहाली ऑफिस से किया था अरेस्ट पूर्व डीआईजी को 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने मोहाली स्थित कार्यालय से अरेस्ट किया था. पहले सीबीआई ने दलाल कृष्नु शारदा को अरेस्ट किया था, उसके बाद भुल्लर को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान उन पर पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की गई थी. इसके बाद उनके घर पर दबिश दी गई, जहां से सात करोड़ 50 लाख रुपए, महंगी घड़ियां, शराब और गाड़ियों की चाबियां बरामद हुई थीं.
