बालोद, 14 फरवरी (वेदांत समाचार)। जिले के दल्लीराजहरा नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ और राजनांदगांव नगर निगम में पदस्थ समाज कल्याण अधिकारी भूपेन्द्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश में उल्लेख है कि 14 जनवरी 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत दिसंबर 2025 तक सभी करों सहित औसतन 60 प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि संपत्तियों का नया कर निर्धारण नहीं किया गया, जिसके कारण राजस्व वसूली अपेक्षा से काफी कम रही।
इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ होने से 13 जनवरी 2026 तक केवल एक प्रविष्टि दर्ज की गई, जिसे विभाग ने कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता माना है। शासन ने इस आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है।
इसी आधार पर भूपेन्द्र वार्डेकर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
निलंबन आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने डौंडी तहसीलदार देवेंद्र नेताम को नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का संपूर्ण प्रभार आगामी आदेश तक सौंप दिया है। यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के 10 फरवरी 2026 के निर्देशों के तहत जारी किया गया है।
