Vedant Samachar

एंटी नक्सल ऑपरेशन में पदोन्नति विवाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया दो माह में निर्णय का निर्देश

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बिलासपुर ,12 फरवरी(वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल पुलिस जवानों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत लंबित प्रतिनिधित्व पर दो माह के भीतर कानून के अनुरूप निर्णय लिया जाए।

मामला दीपक कुमार नायक व अन्य बनाम राज्य शासन से संबंधित है। याचिकाकर्ता जवान 15-16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में बीएसएफ के साथ संयुक्त एंटी नक्सल अभियान में शामिल थे, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। उनका तर्क है कि ऑपरेशन में शामिल 187 पुलिसकर्मियों में से केवल 54 को ही पुलिस विनियम 70(क) के तहत असामान्य पदोन्नति दी गई।

कोर्ट ने सीधे पदोन्नति का आदेश देने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए डीजीपी को निष्पक्ष निर्णय लेने को कहा है। यदि याचिकाकर्ता पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें भी पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

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