झूठा शपथ पत्र देकर जमानत प्राप्त करने वाले की जमानत निरस्त…

रायपुर15 जनवरी (वेदांत समाचार)। कबीर नगर निवासी आरोपी शरद अग्रवाल पिता बृज बिहारी अग्रवाल के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती रायपुर में अपराध क्रमांक 58/2020 10 फरवरी 2020 को आईटी एक्ट 67 एवं 67 ए पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी शरद अग्रवाल की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 के अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायपुर मंत 11 जुलाई 2020 को प्रस्तुत किया गया था जिससे सुनवाई पश्चात निरस्त कर दिया गया था। आरोपी शरद अग्रवाल की ओर से एक जमानत याचिका क्रमांक 1114/2020 अंतर्गत धारा 439 का 13 जुलाई 2020 को प्रस्तुत किया गया था। आरोपी की ओर से उक्त जमानत याचिका के साथ एक शपथ पत्र भी संलग्न किया गया था, जिसमें उक्त जमानत याचिका को प्रथम जमानत याचिका होना तथा किसी अन्य न्यायालय में जमानत याचिका लंबित या निराकृत नहीं होना बताया था। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त जमानत याचिका क्रमांक 1114/2020 को 17 जुलाई 2020 को निरस्त कर दिया था। 15 सितंबर 2020 को आरोपी शरद अग्रवाल ने अपराध क्रमांक 58/2020 थाना पुरानी बस्ती रायपुर अंतर्गत धारा 67 /67 (A) आईटी एक्ट में एक जमानत आवेदन पत्र 439 झूटे शपथ पत्र के साथ कि इस आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 के तहत किसी भी सत्र न्यायालय ने एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर में नही प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत किया गया है जो षष्टम अपर सत्र न्यायालय में 17 सितंबर 2020 को सुनवाई हुआ था तथा पूर्व में हुए जमानत आवेदन के तथ्य को आरोपी द्वारा छुपाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया था न्यायालय के संज्ञान में यह बात को उन्होंने नहीं लाया था आवेदन द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है तथा पूर्व में दिनांक 17 जुलाई 2020 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय रायपुर के द्वारा उक्त प्रथम जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जा चुका था इस प्रकार श्रीमान बी आर साहू अस्टम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर के द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 1114/2020 एवं जमानत आवेदन क्रमांक 1457/2020 का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि जमानत आवेदन 1114/2020 के निराकृत होने के तथ्यों को छुपाते हुए जमानत आवेदन क्रमांक 1457/2020 जमानत आवेदन पेश कर जमानत का लाभ लिया गया था। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि थाना पुरानी बस्ती रायपुर के अपराध क्रमांक 58/2020 अंतर्गत धारा 67 /67 (A) आईटी एक्ट से संबंधित न्यायालय के जमानत याचिका क्रमांक 1457/2020 के आवेदक आरोपी शरद अग्रवाल निवासी कबीर नगर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल प्रेषित किया जाए।


आपको बता दें आरोपी अग्रवाल के विरुद्ध पूर्व में भी महिलाओं एवं बच्चों को अश्लील मैसेज भेजने के कारण थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 279/19 दिनांक 3 अगस्त 2019 एवं थाना खम्हारडीह रायपुर में अपराध क्रमांक 64/2020 किया जा चुका है और उसे जेल भी भेजा जा चुका था।

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