67 संपत्तियों की हुई नपाई, मिला अवैध निर्माण

ग्वालियर 14 जनवरी (वेदांत समाचार)।  समाधिया कालोनी स्थित कृष्णा एनक्लेव में नगर निगम की भवन शाखा ने 60 लोगों को अनुमति से अधिक निर्माण करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार वार्ड 43 के नाहरखाना व दौलत गंज में सात लोगों को नोटिस जारी किए हैं। गुरुवार को इन लोगों के मकानों की फीता डालकर नपाई की गई, जिसमें अनुमति से अधिक निर्माण पाया गया।

भवन अनुमति से अधिक निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेशव्यापी मुहिम चल रही है। अनुमति से अधिक निर्माण करने पर लोगों से समझौता(कंपाउंडिंग) शुल्क जमा करवाकर उनके मकानों के अवैध निर्माण को वैध करने की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को एसीपी सुरेश अहिरवार भवन अधिकारी वीरेंद्र शाक्य, वेदप्रकाश निरंजन एवं उप्पल भदौरिया ने मकानों की नपाई की। निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वालों को शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग ने लगाया एक लाख का जुर्माना, कोर्ट ने घटाकर किया 15 हजार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उस अपील का निराकरण कर दिया, जिसमें अपीलार्थी पर खाद्य विभाग ने एक लाख रुपये की जुर्माना राशि को चुनौती दी थी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि को घटाकर 15 हजार रुपये कर दिया है। खाद्य विभाग की टीम ने 21 दिसंबर 2017 को देवेंद्र जैन की भितरवार स्थित किराना स्टोर पर छापा मारा था। उनसे व्यापार करने की वैध अनुज्ञप्ति मांगी, लेकिन उनके पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी, जबकि दुकान का सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपये तक था।

इसके बाद खाद्य विभाग ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। इस जुर्माने के आदेश को देवेंद्र जैन ने जिला न्यायाधीश के यहां चुनौती दी। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि वह छोटा दुकानदार है। भितरवार नगर पंचायत की ओर से जारी अनुज्ञप्ति को ही वैध अनुज्ञप्ति समझ रहे थे। उसे जानकारी नहीं थी कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य है, जो जुर्माना लगाया है, वह विधि विरुद्घ है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुर्माने के एक लाख रुपये की राशि को घटाकर 15 हजार कर दिया। इससे किराना कारोबारी को बड़ी राहत मिल गई।