करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले जी एम डेयरी जी एच गोल्ड चिटफण्ड कंपनी के 03 डायरेक्टर गिरफ्तार

 थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत ऋषभ काम्पलेक्स में खोले थे जी एम डेयरी जी एच गोल्ड नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय।

 आरोपियों द्वारा कई पीड़ितों से उक्त चिटफण्ड कंपनी में कराया गया था करोड़ों रूपये निवेश।

 प्रकरण है वर्ष – 2017 एवं 2019 का।

 आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. के कई जिलांे सहित देश के कई राज्यों में भी है ठगी के दर्जनों अपराध पंजीबद्ध।

 वर्तमान में आरोपी सतनाम सिंह म.प्र. के देवास जेल तथा शैलेन्द्र बन गोस्वामी एवं नरेन्द्र सिंह बिलासपुर जेल में थे निरूद्ध।

 तीनों आरोपी को प्रोडक्शन वारंट में लाया गया है रायपुर।

 आरोपी सतनाम सिंह एवं शैलेन्द्र बन गोस्वामी को थाना मौदहापारा में दर्ज अपराध क्रमांक 105/2017 के प्रकरण में पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार।

 आरोपी नरेन्द्र सिंह अपराध क्रमांक 105/2017 के प्रकरण में था फरार, इस प्रकरण में भी आरोपी नरेन्द्र सिंह की गई गिरफ्तारी।

 आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापार मंे अपराध क्रमांक 105/2017 धारा 420, 409, 120(इ), 467, 468, 471 भादवि. तथा ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 तथा अपराध क्रमांक 94/19 धारा 420, 406, 34 भादवि. एवं ईनामी चिटफण्ड धन परिचालन अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 का अपराध है पंजीबद्ध।

रायपुर 12 जनवरी (वेदांत समाचार)। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती गोदावरी निषाद ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित ऋषभ काम्पलेक्स में जी एम डेयरी जी एच गोल्ड नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय था, जिसके डायरेक्टर शैलेन्द्र चन्द्र गोस्वामी, सतनाम सिंह रंधावा, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य डायरेक्टरों द्वारा प्रार्थिया को कम समय में रूपए दोगुना होने एवं अन्य लुभावनी स्कीम का झांसा देकर रकम जमा कराकर कुछ दिनों बाद आरोपियान प्रार्थिया का रकम लेकर आॅफिस बंद कर फरार हो गए। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा मंे अपराध क्रमांक 94/19 धारा 420, 406, 34 भादवि. एवं ईनामी चिटफण्ड धन परिचालन अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष – 2017 में थाना मौदहापारा में मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित ऋषभ काम्पलेक्स में जी एम डेयरी जी एच गोल्ड नामक चिटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर शैलेन्द्र चन्द्र गोस्वामी, सतनाम सिंह रंधावा, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य डायरेक्टरों द्वारा पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर कई निवेशकों से करोड़ो रूपये जमा कराकर परिपवक्ता तिथि पूर्ण होने पर आरोपियान पीड़ितों को रकम वापस न कर उक्त चिटफण्ड कंपनी को बंद कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 105/2017 धारा 420, 409, 120(इ), 467, 468, 471 भादवि. तथा ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों को रायपुर में दर्ज चिटफण्ड के प्रकरणों में विशेष रूचि लेकर प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों में संलिप्त फरार डायरेक्टरों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में थाना प्रभारी मौदहापारा के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा उक्त प्रकरण के फरार डायरेक्टरों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। पतासाजी के दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरणों में संलिप्त आरोपी डायरेक्टर सतनाम सिंह को म.प्र. के देवास जेल में तथा शैलेन्द्र बन गोस्वामी एवं नरेंद्र सिंह को बिलासपुर जेल में निरूद्ध होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा आरोपी सतनाम सिंह को देवास जेल तथा शैलेन्द्र बन गोस्वामी एवं नरेंद्र सिंह को बिलासपुर से प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार कर रायपुर लाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. के कई जिलांे सहित देश के कई राज्यों में भी ठगी के दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है। मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार आरोपी

01. सतनाम सिंह रंधावा पिता बलवंत सिंह उम्र 54 वर्ष निवासी नई दिल्ली।

02. शैलेन्द्र बन गोस्वामी पिता केदार बन गोस्वामी उम्र 45 वर्ष निवासी धमतरी।

03. नरेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह उम्र 57 वर्ष निवासी फतेहाबाद हरियाणा।

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