वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो तभी चढ़ सकेंगे ट्रेन में, इस शहर में कल से लागू हो रहा नया नियम

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए तमाम तरह के प्रतिबंध (covid restrictions) लगाए जा रहे हैं. कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं नाइट कर्फ्यू. लोगों की भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों के लिए नए नियम बनाए गए हैं. तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे (southern railway) ने यात्रियों के लिए एक खास नियम बनाया है. चेन्नई में लोकल ट्रेनों में वे ही यात्री सफर कर सकेंगे या चढ़ सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन (covid vaccine) की दोनों डोज ली है. आधा-अधूरे वैक्सीन लेने वालों को रेल सफर की अनुमति नहीं मिलेगी.

तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस फैसले का ऐलान दक्षिण रेलवे (southern railway) ने किया है. दक्षिण रेलवे ने कहा है कि उपनगरीय ट्रेनों (लोकल ट्रेन कह सकते हैं) में वही यात्री सफर कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन (covid vaccine) की दोनों डोज ले ली है. अगर किसी की एक डोज भी बाकी है, तो वह चेन्नई की लोकल ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकेगा. कोरोना केस को देखते हुए एहतियात में यह कदम उठाया गया है. ताजा दिशा-निर्देश के मुताबिक चेन्नई क्षेत्र में अब यात्रियों को ट्रेन में सफर के लिए दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा.

10 जनवरी से नया नियम लागू

दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को आगाह किया है कि ट्रेन में बिना मास्क कोई यात्री पकड़ा जाएगा तो उससे 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा. यही नियम स्टेशन के अंदर के लिए भी है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (omicron) के बढ़ते मामलों और खतरों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने कई तरह की पाबंदियां (covid restrictions) लगाई हैं. ये पाबंदियां 6 जनवरी से चस्पा कर दी गई हैं. 6 जनवरी के बाद से ही उपनगरीय ट्रेनें अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं. अब नया नियम कोविड वैक्सीन को लेकर बनाया गया है. 10 जनवरी से सुबह 4 बजे से रात 11.59 बजे तक लोकल ट्रेनों में वे ही यात्री सफर कर सकेंगे जिन्हें कोरोना की दोनों वैक्सीन (covid vaccine) लगी है.

वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी

दक्षिण रेलवे ने एक प्रेस रिलीज में कहा है, जिन यात्रियों को ट्रेन में सफर करना है उन्हें टिकट या सीजन टिकट लेने की जरूरत होगी. रेलवे काउंटर से यात्रा टिकट या सीजन टिकट तभी मिलेगी जब यात्री अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination certificate) दिखाएंगे. साथ में यात्री को एक वैध पहचान पत्र भी दिखाना होगा. 10 जनवरी से सुबह 4 बजे से रात 11.59 बजे तक यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर यूटीएस की सुविधा नहीं मिलेगी. Southern Railway ने कहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसे देखते हुए रेलवे में भी पाबंदियों और नियमों में नरमी के इंतजाम किए जाएंगे.

नियमों का पालन जरूरी

दक्षिण रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि ट्रेन में सफर करते वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें. यात्री कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े सभी नियमों का पालन करें, एसओपी का उल्लंघन किसी सूरत में नहीं होना चाहिए. यात्रा के दौरान दो गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाए रखें. यात्रा के बाद या स्टेशन में प्रवेश के बाद समय-समय पर हाथ को साबुन-पानी से धोते रहें. ट्रेन में भी इस तरह के एहतियात और सफाई का ध्यान रखें. बाकी प्रदेशों की तरह तमिलनाडु में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछली लहर में चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित रहा था, इस बार भी स्थिति बेकाबू होती दिख रही है.