Vedant Samachar

रायपुर में गांजा तस्करी के छह आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

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रायपुर,16 जनवरी (वेदांत समाचार)। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की सशक्त विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते नारकोटिक एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में छह आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट श्रीमती किरण थवाईत ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 7 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने तीन आरोपियों गणेश बागर्ती, विक्रम शाह एवं अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 2 किलोग्राम गांजा एवं एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गांजा रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुम्हार से प्राप्त करना स्वीकार किया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने शेष तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।

थाना सिटी कोतवाली में इस संबंध में अपराध क्रमांक 337/24 धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण में साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए विवेचना पूर्ण की गई एवं चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत आरोपियों का अपराध सिद्ध पाया गया।

अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह, अनिल उर्फ अली झुल्फेकार, रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुम्हार को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

दंडित आरोपियों में गणेश बागर्ती पिता मंगलू उम्र 28 वर्ष निवासी कालीबाड़ी थाना कोतवाली रायपुर, विक्रम शाह पिता गौरंग शाह उम्र 29 वर्ष निवासी पेड्रामल थाना साईतला जिला बलांगीर (उड़ीसा), अनिल उर्फ अली झुल्फेकार पिता सुरेश झुल्फेकार उम्र 23 वर्ष निवासी कालीबाड़ी चौक थाना कोतवाली रायपुर, रवि साहू पिता स्वर्गीय राजू साहू उम्र 40 वर्ष निवासी गांधी नगर कालीबाड़ी चौक के पास थाना कोतवाली रायपुर, संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर पिता हिम्मत लाल झुल्फेकर उम्र 27 वर्ष निवासी सुलभ के पीछे गांधी नगर कालीबाड़ी चौक के पास थाना कोतवाली रायपुर तथा प्रियवंत कुम्हार पिता शंकर कुम्हार उम्र 27 वर्ष निवासी कुम्हार पदर थाना तुसरा जिला बलांगीर (उड़ीसा) शामिल हैं।

इस निर्णय को रायपुर पुलिस की नारकोटिक अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही और उच्चस्तरीय विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।

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