विनीत चौहान
0 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैरब्यावसायिक गतिविधियाें पर रहेगी रोक।
जांजगीर-चांपा,6जनवरी, (वेदांत समाचार)। जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक होने के कारण जिले के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र,सभी आवासीय संस्थाएँ, स्कूल के बच्चों के हॉस्टल,सभी लायब्रेरी और स्वीमिंगपूल को आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।
सभी स्कूल संस्थाओ में ऑनलाइन classes जारी रहेंगी।
सभी मास्क पहने और social distancing का पालन करें ये सुनिस्चित किया जावे
ज़िले में कोविड का संक्रमण दर 4 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस आदेश का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को धीमी करना नहीं है बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के संक्रमण के विस्तार को रोकना है।
आदेश के अंतर्गत गैरब्यावसायिक गतिविधियों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी।
उक्ताशय का आदेश धारा 144 और महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने विकासखंड के अंतर्गत जहां भी कोविड संक्रमित मरीज हैं उनका कंटेनमेंट जोन में इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक,सीएमएचओ,समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी ,सभी एसडीएम को निर्देशित कर कहा है कि वे जिला के सभी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार रखें।
जिला दंडाधिकारी ने जिला के एस डी एम, अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस) जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी,और महिला एवं बाल विकास विभाग को उक्त आदेश का कडाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
[metaslider id="347522"]