सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी राहत, अब 28 फरवरी तक वेरिफाई कर सकेंगे अपना आईटीआर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ई-फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए एकमुश्त छूट प्रदान करने का फैसला लिया है जो ई-वेरिफिकेशन लंबित है. वित्त वर्ष 2019-20 में की गई कमाई के लिए आईटीआर असेसमेंट ईयर 2020-21 में दाखिल किया गया था.

एक बार आईटीआर दाखिल करने के बाद प्रोसेस को पूरा करने के लिए इसे दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर वेरिफाई करना होता है, ऐसा न करने पर आईटीआर को निष्क्रिय माना जाता है.

एक आईटीआर को नेट बैंकिंग, आधार-आधारित वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी), डीमैट खाते, पूर्व-मान्य बैंक खाते और एटीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से, टैक्सपेयर आईटीआर एकनॉलेजमेंट रिसिप्ट की एक सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में पोस्ट कर सकते हैं.

31 दिसंबर तक भरे गए 5.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न

आपको बता दें कि 31 दिसंबर की डेडलाइन तक देश में तकरीबन 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं. वित्त वर्ष 2020-21 (मार्च 2021 में समाप्त) के लिए लगभग 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं. ये सभी टैक्स रिटर्न नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए हैं. इनमें से 46.11 लाख आईटीआर 31 दिसंबर की अंतिम तारीख को जमा किए गए हैं.

सीबीडीटी ने कहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (‘बोर्ड’) के ध्यान में लाया गया है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आईटीआर अभी भी वैध आईटीआर की प्राप्ति के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लंबित हैं.

इसे देखते हुए, सीबीडीटी ने ई-वेरिफिकेशन के लिए लंबित आईटीआर को वन-टाइम छूट की अनुमति दी है और 28 फरवरी 2022 तक वेरिफिकेशन को बढ़ाया गया है. यह तब आया है जब 31 दिसंबर तक आईटी विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगभग 5.89 करोड़ आईटी रिटर्न दाखिल किए गए थे.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा, फाइलिंग की तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

आईटी रिटर्न वेरिफाई करने का तरीका-

>> बैंक एटीएम- केवल सात बैंक एटीएम कार्ड के जरिए ई-वेरिफिकेशन की इजाजत देते हैं. इनमें कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं. अगर आपके पास इनमें से किसी के साथ अकाउंट है और उसके साथ पैन लिंक है, तो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ईवीसी को जनरेट करें. एक बार नंबर मिल जाने पर, ई-वेरिफाई पेज पर जाएं और वेरिफिकेशन को पूरा कर लें.

>>आधार बेस्ड ओटीपी- आप इस तरीके का इस्तेमाल दो स्थितियों में कर सकते हैं. पहला, आपका पैन आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए. दूसरी चीज है कि आपका आधार नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है. अगर आप ये दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, तो ई-वेरिफाई पेज पर उपलब्ध वेरिफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं.

>> नेट बैंकिंग- ई-फाइलिंग पोर्टल पर, ई-वेरिफाई पेज पर जाएं. वहां नेट बैंकिंग ऑप्शन पर, उस बैंक को सिलेक्ट करें, जिसके साथ आपकी नेटबैंकिंग एक्टिव है. आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर ले जाया जाएगा. वहां लॉग इन करने के बाद, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ई-वेरिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

>> स्पीड पोस्ट- रिटर्न को वेरिफाई करने का एकमात्र फिजिकल तरीका है कि आप आईटीआर एग्नोलोजमेंट रिसिप्ट की एक सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी को बेंगलुरू में स्थित सेंट्रललाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के ऑफिस में पोस्ट कर दें. आईटीआर-वी की रसीद को डाउनलोड करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर व्यू रिटर्न, फॉर्म ऑप्शन पर जाएं, मौजूदा असेस्मेंट ईयर के लिए एग्नोलोजमेंट पर और आईटीआर वी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें. आप अपना पैन और जन्म तिथि को डालकर इसे एक्सेस कर सकते हैं.

>> बैंक अकाउंट- ई- फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) को जनरेट किया जा सकता है. अगर आप आईटी रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना होगा. जब आप ई-वेरिफाई करने के लिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, तो प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी भेज दिया जाएगा.