शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित, सात दिनों के भीतर हथियार जमा करने के निर्देश…

धमतरी 30 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021 के तहत धमतरी जिला की परिसीमा में ऐसे ग्राम पंचायत जहां उप निर्वाचन होना है, वहां निवासरत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021 के कार्यक्रम की समाप्ति 22 जनवरी 2022 तक लोक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में सात दिवस के अंदर जमा कराएं। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र, शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र जमा करने की अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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