रायपुर, 31 दिसंबर(वेदांत समाचार) । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 दिसम्बर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वनवासी हित, कृषि, औद्योगिक विकास, पुलिस व्यवस्था और कर राहत जैसे विषयों पर व्यापक फैसले किए गए।
मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2026 में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
बैठक में कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों को लेकर भी अहम फैसला लिया। राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम से लिए गए ऋण चुकाए जाएंगे। इससे राज्य शासन पर हर साल लगने वाला लगभग 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज भार समाप्त होगा और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी खत्म हो जाएगी।
धान मिलिंग से जुड़े फैसलों में उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही मिलरों को प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम मिलिंग अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है।
राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय भी लिया गया। इससे नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक विसंगतियां दूर होंगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। संशोधन से गुणवत्तापूर्ण निवेश, स्थायी रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे पूरे प्रदेश के वाहन खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा।
कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों को बड़ी राहत देते हुए धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
पुलिस प्रशासन से जुड़े फैसलों में पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 पर एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय भी लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने और आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।



