Vedant Samachar

छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के लिए वार्षिक अचल संपत्ति विवरण देना अनिवार्य

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रायपुर, 31 दिसंबर (वेदांत समाचार)। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह विवरण प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

जारी निर्देशों के अनुसार जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में धारित अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) का उपयोग किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरण प्रस्तुत करना सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। नियमों के तहत जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक सूचना देने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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