राज्य में फिर लॉकडाउन? ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू, जानिए क्या है नई गाइडलाइंस….

महाराष्ट्र 25 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। महाराष्ट्र में थर्टी फर्स्ट और न्यू इयर के स्वागत की तैयारियों के जोश को झटका लगा है. राज्य में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है. देश में ओमिक्रॉन के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 108 केस सामने आए हैं. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए हैं. शुक्रवार आधी रात से ये प्रतिबंध लागू हो चुके हैं. इन नए नियमों के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक ठिकानों पर 5 सेअधिक लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है वरना आगे और कठोर प्रतिबंधों के लिए तैयार रहने को कहा है.

नए नियमों के मुताबिक सार्वजनिक सामारोहों के लिए हॉल या ऑडिटोरियम में क्षमता से 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की इजाजत दी गई है. जहां सीटों की क्षमता निश्चित नहीं है वहां 25 फीसदी लोगों की मौजूदगी की इजाजत है. अगर किसी खुली जगह में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो 25 फीसदी लोगों की उपस्थिति की ही इजाजत होगी.

शादी के कार्यक्रमों के लिए नियम और शर्तें

शादी के कार्यक्रमों के लिए एक समय में हॉल में 100 लोगों तक की मौजूदगी की इजाजत दी गई है. अगर किसी खुली जगह में कार्यक्रम हो तो 250 या तय की हुई जगह की कुल क्षमता से 25 फीसदी, इनमें से जो संख्या कम होगी, उतने ही लोगों की मौजूदगी की इजाजत होगी. अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी लोगों की मौजूदगी के लिए यही शर्तें लागू होंगी.

रेस्टोरेंट्स, जिम, स्पा, थिएटरों में 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की इजाजत

नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, होटल, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, थिएटरों में सीटों की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को मौजूदगी को इजाजत दी गई है. इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन विभाग को जरूरत के मुताबिक प्रतिबंधों को कड़े करने का अधिकार दिया गया है. क्रिसमस, शादियों का सीजन, नए साल की तैयारियों के दौरान कोरोना- ओमिक्रॉन के संक्रमण में तेजी आने की आशंकाओं को देखते हुए कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं.

खेल-कूद के आयोजनों से संबंधित नियम

खेल-कूद के आयोजनों और इनसे जुड़े प्रतियोगिताओं से संबंधित नियम भी जारी किए गए हैं. ऐसे आयोजनों में कार्यक्रम स्थल की सीटों की क्षमता से 25 फीसदी तक लोगों की मौजूदगी की इजाजत दी गई है. इन सबके अलावा किसी भी तरह के कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी से जुड़े नियमों और शर्तों से संबंधित फैसले का अधिकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा.

संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब ने विधानसभा में इन नए नियमों की जानकारी दी. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंधों को लगाने, योजनाएं लागू करने से संबंधित निर्देश दिए हैं. इन्हीं निर्देशों के आधार पर राज्य ने प्राथमिक स्तर पर ये प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. इन प्रतिबंधों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ये प्रतिबंध अभी नहीं लगाए जाते हैं तो भविष्य में और कड़े प्रतिबंधों को लागू करने की नौबत आ सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आगे और कड़े प्रतिबंधों को लगाना जरूरी हुआ तो वे लगाए जाएंगे. इसलिए संक्रमण को नहीं बढ़ने देना सबकी जिम्मेदारी है. सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन सख्ती से करें.