आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने वाले ब‍िल का थरूर ने क‍िया व‍िरोध : कहा, इससे गैर नागर‍िकों को म‍िलेगा मतदान का अधिकार…

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) ब‍िल 2021 पेश किया, ज‍िसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की बात कहीं गई हैं. विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह संशोध‍ित कानून लागू हो जाने के बाद देश में फर्जी मतदान समाप्त होगा और चुनावी प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा, लेक‍िन सदन के अंदर कांग्रेस ने इस ब‍िल का व‍िरोध क‍िया है. कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए शशि थरूर ने कहा क‍ि अगर यह संशोध‍ित कानून लागू होता है, तो गैर नागर‍िकों को भी मतदान का अध‍िकार मिल जाएगा.

आधार स‍िर्फ निवास का प्रमाण होना चाहिए, नागरिकता का नहीं

सदन के अदंर ब‍िल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा क‍ि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या हैं, जिसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है. उन्‍होंने आगे कहा क‍ि आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होना चाहिए. उन्‍होंने कहा क‍ि अगर सरकार मतदान के दौरान मतदाताओं से आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो केवल एक दस्तावेज मिलेगा, जो निवास को दर्शाता है, नागरिकता का नहीं. उन्‍होंने कहा क‍ि सराकर संभावित रूप गैर नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे रही है. सदन के अंदर व‍िपक्ष दलों के सदस्‍यों ने चुनाव कानून (संशोधन) ब‍िल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्‍लंघन बताया. विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिल आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करेगा.