इस्लामाबाद ,20 दिसंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुचर्चित तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में एक जवाबदेही अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद हैं।
यह अहम फैसला रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में सुनाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए अदालत की कार्यवाही जेल परिसर के अंदर ही आयोजित की गई। विशेष अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत का फैसला क्या रहा
अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 के तहत दोषी मानते हुए 7-7 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर कुल एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये (10-10 मिलियन रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।फैसले के वक्त दोनों आरोपी अदालत में मौजूद थे। वहीं, इमरान खान के वकील सलमान सफदर को सुनवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था।



