“गरीब लोग जल्दी करवाना चाहते हैं शादी”, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर दिए विवादित बयान के बाद SP सांसद शफीकुर्रहमान बर्क की सफाई…

केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है (Girls Marriage Age). केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जिसके बाद इस फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी (Controversial Remark) कर दी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से आवारगी का ज्यादा मौका मिलेगा. हालांकि उन्होंने फिर इस पर यू टर्न ले लिया है और कहा कि गरीब लोग जल्दी शादी करवाना चाहते हैं.

दरअसल गुरुवार को केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिससे इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सूत्रों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक बिल ला सकती है.

गरीब लोग जल्दी करवाना चाहते हैं शादी

सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित बिल में एक समान विवाह आयु सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदायों के विवाह से संबंधित विभिन्न पर्सनल लॉ में परिणामी परिवर्तन करने की भी मांग हो सकती है. इधर सरकार के इस फैसले पर सपा के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, ‘लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से हालात बिगड़ेंगे. पहले जो 18 साल की उम्र थी वह भी काफी थी. लंबे समय से यही उम्र थी, वरना इससे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा.’ जिसके बाद उन्होंने इस पर यू टर्न ले लिया और कहा कि उम्र बढ़ने से मसले बढ़ेंगे और साथ ही कहा ज्यादा देर लड़कियों को रखने में परेशानी बढ़ती है, ज्यादातर गरीब लोग बेटियों की शादी जल्दी करवाना चाहते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान ऐलान किया था कि महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम उम्र क्या हो, सरकार इसपर विवेचना कर रही है और इस मामले को देखने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है. फिलहाल शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, जबकि पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है. वहीं इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने की जरूरत है. उनका तर्क है कि लड़कियों की शादी कराए जाने के लिए 18 वर्ष की उम्र काफी कम है और ये शादी कराए जाने और बच्चा संभालने के लिए सही उम्र भी नहीं है.