विस अपडेट: चिटफंड मामले में जब सहारा इण्डिया का सवाल रेणु जोगी ने उठाया तो मंत्री जी बोले इसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। सदन में कोटा से जेसीसीजे विधायक रेणु जोगी ने चिटफंड का मसला उठाया। उन्होंने मंत्री ताम्रध्वज साहू से पूछा वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवेशक के रूप में कितनी चिटफंड कंपनियां संचालित थी ? कंपनियों के नाम सहित जानकारी देवें ? सहारा इंडिया की विभिन्न शाखाओं में निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि के भुगतान के लिये 17-11-2021 तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? प्रदेश के कितने निवेशकों द्वारा उक्त कंपनी में कितनी राशि का निवेश किया गया है?

जवाब में गृह मंत्री साहू ने बताया वित्त विभाग की जानकारी अनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम, 1982 प्रभावशील है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है।

सहारा इंडिया के सवाल पर उन्होंने कहा राज्य शासन का सहारा इंडिया पर नियंत्रण नहीं है, जिस कारण निवेशकों के द्वारा जमा राशि एवं भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।, जो मामले संज्ञान में आए हैं/आ रहे हैं उन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है। सहारा इंडिया कंपनी में निवेशित राशि की जानकारी राज्य शासन को उपलब्ध नहीं हैं।