मुंबई :’शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के मेकर्स पर आरोप है कि इन्होंने निर्देशक करण जौहर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है और ये उनकी निजता का हनन है. कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने के अपने फैसले को बरकरार रखा और कहा कि फिल्म का टाइटल, फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करता है.
बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायरेक्टर्स में से एक करण जौहर इस वक्त चर्चा में हैं. करण के नाम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश का गई गई है. उनके नाम पर एक फिल्म बनाई गई जिसे अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैन कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ फिल्म को बैन करने के आदेश दिए है.
‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के मेकर्स पर आरोप है कि इन्होंने निर्देशक करण जौहर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है और ये उनकी निजता का हनन है. कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने के अपने फैसले को बरकरार रखा और कहा कि फिल्म का टाइटल, फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करता है.
14 जून को रिलीज होने वाली थी फिल्म
न्यायमूर्ति आरआई चागला ने अंतरिम रोक हटाने की फिल्म निर्माताओं की अपील को खारिज कर दिया. उन्होंने पाया कि करण के पर्सनल राइट्स का यहां पर उल्लंघन हो रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने बताया कि फिल्म का टाइटल सीधे करण जौहर के नाम से जुड़ता है, जिससे लोगों को भ्रम हो सकता है. ‘इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड’ प्रोड्यूसर बबलू सिंह और संजय सिंह की ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी. करण ने कोर्ट से इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी.
करण ने लगाई कोर्ट से गुहार
ऐसे में अदालत ने रिलीज को निलंबित करने के अपने शुरुआती आदेश को अब भी बरकरार रखा है. ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ निर्देशक करण जौहर ने सबसे पहले जून 2024 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ‘इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि टाइटल उनकी निजता, प्रचार और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के अधिकार का उल्लंघन करता है.