रायगढ़, 3 जनवरी (वेदांत समाचार)। जिले में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में लैलूंगा पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तेज गति से वाहन चलाते एक किशोर चालक के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन तथा एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज सुबह थाना चौक लैलूंगा के पास रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13 BD 1205 का चालक तेज रफ्तार में फर्राटेदार (मॉडिफाई) साइलेंसर लगाकर वाहन चलाते हुए पाया गया। वाहन से निकलने वाली तेज आवाज के कारण आम लोगों को भारी असुविधा हो रही थी और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था।
मामले में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा चालक को तलब कर वाहन के दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि चालक का कृत्य कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(2) एवं 15 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 और 184 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
पुलिस द्वारा उक्त धाराओं के तहत आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। लैलूंगा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति भंग करने, ध्वनि प्रदूषण फैलाने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
थाना प्रभारी लैलूंगा ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और मॉडिफाई साइलेंसर जैसे अवैध उपकरणों का उपयोग न करें, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं से भी बचाव हो सके।



