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धान खरीदी में पड़ेगा असर! सेवा सहकारी समिति ने रखी कई मांगे

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सूरजपुर,25अक्टूबर (वेदांत समाचार)। धान खरीदी शुरू होने से सेवा सहकारी कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है. संघ की ओर से इस संबंध में सूरपुर कलेक्टर और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को ज्ञापन सौंपा गया है. संघ की ओर से शुक्रवार को सभी 33 जिला मुख्यालय पर रैली निकालने से साथ तमाम मंत्रियों के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया.

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इसके बाद मंगलवार 28 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय महाहुंकार ज्ञापन रैली निकालकर मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके बाद 3 नवंबर से 11 नवंबर तक संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन और फिर 12 नवंबर से सरकार के निर्णय तक अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया गया है.

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की ओर से सौंपे गए खाद्य विभाग से 2 सूत्रीय मांगों में समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सूखत मानकर राशि समितियों को देते हुए धान खरीदी वर्ष 2024-25 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सूखत समिति को दे, अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो. इसके अलावा वर्ष 2024-25 में शून्य शार्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत्त कमीशन, प्रशांगिक, सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी की जाए. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की भांति शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों के विक्रेताओं को प्रतिमाह 3000 रुपए दी जाए.

छत्तीसगढ़ शासन के कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक धान खरीदी अधिकारी प्रभारी को खरीदी से सम्पूर्ण धान परिवहन मिलान अंतिम तक सूखत की जिम्मेदारी लिखित में जारी किया जाए. वहीं दूसरी मांग में आउट सोर्सिंग द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियोजन को विलापित कर विभाग तय करते हुए नियमितिकरण किया जाए. इसके साथ सहकारिता विभाग से जुड़े दो सूत्रीय लंबित मांगों में प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की भांति दी जाए.

इसके साथ काण्डे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, मंहगाई भत्ता, ईएसआईसी सुविधा, संस्था के दैनिक – संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता – बोनस अंक अनवार्य कर शीघ्र लागू करते हुए बैंक केडर समिति प्रबंधक पद, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के बैंकों के खाली पदों पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती करते हुए उम्र एवं योग्यता में शिथिलता दी जाए.

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