मुंबई,25मई 2025 : अगर आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अपनाया हुआ है और अब आप सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास इसका मौका है. नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust) का कहना है कि अगर एनपीएस सब्सक्राइबर्स कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें यूपीएस का फायदा मिल जाएगा. आखिर वो शर्तें कौन-सी हैं, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से…
सरकारी कर्मचारियों ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तरह एक फिक्स पेंशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने कुछ वक्त पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव करते हुए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पेश की थी. ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है.
NPS वालों को मिलेगा UPS का फायदा
एनपीएस ट्रस्ट ने पब्लिक नोटिस जारी करके बताया है कि कैसे एनपीएस वालों को यूपीएस का फायदा मिलेगा. कौन-सी शर्तें उन्हें पूरी करनी होगी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम पहले रिटायर हो चुके लोगों के लिए भी उपलब्ध है. इसका फायदा ऐसे पेंशनर्स या उनके जीवनसाथी को मिल सकता है, जो एनपीएस का सब्सक्राइबर रहते हुए 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं. साथ ही केंद्र सरकार के तहत अनिवार्य 10 साल की न्यूनतम नौकरी कर चुके हैं.
इस तरह के एनपीएस सब्सक्राइबर पेंशनधारियों या उनके जीवनसाथी को यूपीएस के फायदे अतिरिक्त उपलब्ध होंगे. इसके लिए उन्हें एनपीएस के तहत मिलने वाले लाभ जैसे कि एन्यूनिटी बेनेफिट को सरेंडर करने की भी आवश्यकता नहीं होगी. उन्हें पेंशन का पेमेंट फिर इस तरह से होगा… एकमुश्त भुगतान (एक बार)- ये उनकी आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के बराबर होगा. इसकी गणना उनकी कम से कम 10 साल की अनिवार्य नौकरी के आधार पर होगी. उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का कैलकुलेशन हर 6 महीने की सेवा के आधार पर किया जाएगा. मासिक भुगतान- इस राशि का कैलकुलेशन यूपीएस पे-आउट और महंगाई राहत (पेंशनभोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता) के जोड़ के बराबर होगा. इसमें से एनपीएस के तहत मिलने वाले एन्युनिटी बेनेफिट का रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट काट लिया जाएगा. साधारण ब्याज भुगतान- एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यूपीएस का जो अतिरिक्त फायदा मिलेगा, उसके एरियर के लिए साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा. ये पीपीएफ के ब्याज दर के मुताबिक होगा.
कैसे कर सकते हैं यूपीएस बेनेफिट्स को क्लेम?
एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यूपीएस बेनेफिट्स कैसे मिलेंगे इसकी डिटेल जानकारी पीएफआरडीए की सातवीं अनुसूचि में दी गई है. इसको क्लेम करने का तरीका नीचे बताया गया है….
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स (फॉर्म-बी2) या उसके जीवनसाथी (फॉर्म-बी4 या बी6) को फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारी को देना होगा. पेंशनर या उनके जीवनसाथी चाहें तो इस फॉर्म को www.npscra.net.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं.