Vedant Samachar

नवापारा ट्रेक्टर चोरी का खुलासा, 24 घंटे में घरघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार, 10.30 लाख का मशरूका बरामद

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रायगढ़, 31 जनवरी (वेदांत समाचार)। नवापारा क्षेत्र से चोरी हुए ट्रेक्टर मामले में घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर ट्रेक्टर-ट्रॉली बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की अहम भूमिका रही।

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को ट्रेक्टर मालिक संजय सिन्हा पिता स्व. भागवत प्रसाद सिन्हा, उम्र 58 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 06 नवापारा ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 27 और 28 जनवरी की दरम्यानी रात उनके घर के सामने खड़ा ट्रेक्टर वाहन क्रमांक CG-13-BB-2313 इंजन और ट्रॉली सहित अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए।

सीसीटीवी फुटेज में चार संदिग्ध युवकों की गतिविधियां सामने आईं, जिसके आधार पर उनके हुलिए की जानकारी मुखबिरों को दी गई। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक स्थानीय ढाबा के पास ट्रॉली बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है। सूचना पर तत्काल दबिश देकर पुलिस ने रामप्रसाद सारथी निवासी ग्राम तरेकेला थाना छाल (वर्तमान पता ग्राम नकना धरमजयगढ़) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने साथियों मिथलेश सारथी, योगेश कुमार धनवार और नरेश कुमार पटैल के साथ मिलकर पल्सर बाइक से नवापारा से ट्रेक्टर चोरी करना स्वीकार किया।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छाल रोड के ग्राम बैहामुड़ा कटंगनारा-कोसाबाड़ी के पास छिपाकर रखा गया चोरी का ट्रेक्टर वाहन क्रमांक CG-13-BB-2313 इंजन व ट्रॉली, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये बताई जा रही है, बरामद किया। इसके साथ ही चोरी में प्रयुक्त बिना नंबर की पल्सर बाइक, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 लाख रुपये है, भी जब्त की गई। इस प्रकार पुलिस ने कुल करीब 10 लाख 30 हजार रुपये का मशरूका बरामद किया है।

गिरफ्तार आरोपियों में रामप्रसाद सारथी पिता श्यामलाल सारथी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम तरेकेला थाना छाल जिला रायगढ़, मिथलेश सारथी पिता मानसिंह सारथी उम्र 19 वर्ष निवासी फरकानारा चौकी जोबी थाना खरसिया जिला रायगढ़, योगेश कुमार धनवार पिता रामेश्वर धनवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम खर्रा थाना छाल जिला रायगढ़ तथा नरेश कुमार पटैल पिता शिवदयाल पटैल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम खर्रा शामिल हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/2026 के तहत धारा 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू, प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, आरक्षक हरिश पटेल, उद्यो पटेल और स्थानीय युवक कालिया गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने इस सफल कार्रवाई पर पुलिस टीम की सराहना की और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे आज अपराध नियंत्रण और अपराधियों की पहचान का सबसे मजबूत माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाने, रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया, ताकि जनसहयोग और तकनीक के माध्यम से सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सके।

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