Vedant Samachar

कोरबा : पत्नी की हत्या कर सेप्टिक टैंक में छुपाने वाले को उम्रकैद

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कोरबा में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

कोरबा, 26 अगस्त 2025। कोरबा की अदालत ने एक दिल दहला देने वाले मामले में फैसला सुनाया है। बालको थाना क्षेत्र के ग्राम रुमगरा में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति रवेंद्र कुमार राजपूत (37) को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला 18 जुलाई 2022 का है, जब बुधवारा बाई रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थीं। उनकी मां मिलन बाई ने इसकी सूचना अपने बेटे राजू राजपूत को दी। अगले दिन सुबह राजू अपनी बहन के घर पहुँचा, जहाँ उसे सेप्टिक टैंक पर रखी लकड़ी देखकर संदेह हुआ। जांच करने पर टैंक में बुधवारा बाई का शव मिला।

पुलिस की जाँच में सामने आया कि बुधवारा बाई और उनके पति के बीच सास को साथ रखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रवेंद्र ने उनकी हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया था।

तीन साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में दोषी पाया। न्यायालय ने हत्या के लिए आजीवन कारावास और ₹5000 का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, सबूत छिपाने के लिए एक साल की अतिरिक्त सजा और ₹500 का अर्थदंड भी सुनाया। यदि दोषी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं करता और न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन किया जाता है।

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