कोरबा,29मई 2025(वेदांत समाचार)। एक पेट्रोल पंप संचालक को डंडा मारकर लूटपाट करने के मामले में एक आरोपी विकास तिर्की पिता संतराम तिर्की उम्र 24 वर्ष निवासी धौराभांठा बरपाली थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी बनाई गई महिला मित्र बेवा रमिला राठिया पति स्वर्गीय नारायण सिंह राठिया उम्र 36 वर्ष निवासी बेहरचुंआ थाना करतला और भरत लाल श्रीवास पिता भगत राम श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी कसईपाली चौकी जोबी थाना खरसिया जिला रायगढ़ को दोषमुक्त करार दिया गया है।
घटना 5 अगस्त 2024 की
प्रकरण के अनुसार, 5 अगस्त 2024 को शाम करीब 5:20 बजे पेट्रोल पंप संचालक संतोष कुमार गोयल अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर सीजी 11-एएस-6931 से घर जा रहे थे। उनके पास 4,80,000 रुपये का कलेक्शन था। हनुमान मंदिर के पास एक लड़के ने उन्हें डंडा मारकर गिरा दिया और रुपये लेकर भाग गया।
पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने विकास तिर्की को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
दो आरोपियों को दोषमुक्त
शेष दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। इस मामले में शासन की तरफ से लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने पैरवी की। सत्र न्यायाधीश एस. शर्मा ने फैसला सुनाया।