कोरबा, 03 अप्रैल 2025। कलेक्टर कार्यालय, कोरबा द्वारा जारी आदेश में हल्के पटवारी गोविंद राम कंवर को दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई श्री कंवर द्वारा ग्राम मुढुनारा में भूमि की चौहद्दी में कांट-छांट करने और रकबा में वृद्धि करने के मामले में की गई है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री कंवर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भूमि की चौहद्दी में कांट-छांट की और रकबा में वृद्धि की। यह कार्रवाई श्री कंवर द्वारा की गई थी, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम (3) और वित्तीय संहिता संहिता नियम 89 के विपरीत है।
श्री कंवर को तहसील कार्यालय हरदीबाजार में संलग्न किया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री कंवर की यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के तहत आती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि भूमि की चौहद्दी में कांट-छांट करना और रकबा में वृद्धि करना एक गंभीर अपराध है। हमारा उद्देश्य भूमि के मालिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं।
इस आदेश के बाद, श्री कंवर को अपने पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई भूमि के मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए की गई है।