कोरबा,10अप्रैल 2025 (वेदांत समाचार) : कोरबा पुलिस और नगर निगम की टीम ने आम रोड पर अतिक्रमण करने वाले कबाड़ी व्यापारी तनवीर खान के खिलाफ कार्रवाई की।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
कोरबा पुलिस और नगर निगम की टीम ने आम रोड पर अतिक्रमण करने वाले कबाड़ी व्यापारी तनवीर खान को पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद टीम ने पुनः स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

आरोप और कार्यवाही
तनवीर खान पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 के तहत सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करने और बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, उन पर बीपीएनएस अधिनियम की धारा 152(क) के तहत पब्लिक न्यूज़ेंस का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने मुख्य लोक मार्ग पर कचरा एकत्र कर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया था।
न्यायालय में मामला
मामला अब माननीय एसडीएम महोदय, कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कार्रवाई कोरबा पुलिस और नगर निगम की टीम द्वारा आम रोड को बाधा मुक्त बनाने के लिए की गई है।