जांजगीर-चांपा, 08 जनवरी (वेदांत समाचार)। पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से गांजा बिक्री कर संपत्ति अर्जित करने वाले दोषी आरोपी महेंद्र साहू की लगभग 35 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई द्वारा फ्रीज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 को पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र साहू, पिता किशन लाल साहू, निवासी ग्राम जर्वे, थाना जांजगीर के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल चार अपराध जिले में दर्ज हैं। आरोपी को एनडीपीएस विशेष न्यायालय, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26 जून 2019 को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
जांच में यह पाया गया कि महेंद्र साहू ने नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी से लगभग 35 लाख रुपये की चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की थी। इस पर माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68(सी) के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उक्त संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पारित किया।
जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



