जांजगीर-चाम्पा, 04 जून (वेदांत समाचार)। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आदतन गुंडा बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान निवासी बजारपारा बम्हनीडीह को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
आदतन बदमाश के विरुद्ध 13 अपराधिक प्रकरण और 12 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
आदतन बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 13 अपराधिक प्रकरण और 12 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है। बदमाश के विरुद्ध गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, घर अंदर घुसकर मारपीट करना, लूट करना, बलवा करने संबंधी अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध है।
पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के लिए भेजा गया था प्रतिवेदन
पुलिस द्वारा आदतन गुंडा बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ था। जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर-चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।
माननीय जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा पारित किया गया आदेश
माननीय जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर आदतन बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। इसके साथ ही सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से भी जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई कार्रवाई
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु बदमाश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।