Vedant Samachar

छत्तीसगढ़ के इस जिले में सड़कों में पशुओं को खुला छोड़ने पर पशु मालिकों को होगी सजा और जुर्माना, आदेश जारी

Vedant samachar
2 Min Read

मुंगेली। जिले में सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से लगातार हो रही दुर्घटनाओं और यातायात बाधित होने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिले के तीनों अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (राजस्व) ने दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, शासकीय परिसरों या भवनों में खुला नहीं छोड़ सकेगा।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हाल के दिनों में आवारा पशुओं के कारण कई जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं। मवेशियों का खुले में घूमना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अनुसार, पशुपालकों को अपने मवेशियों को बांधकर रखना अनिवार्य किया गया है।

यदि कोई पशुपालक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं पशु अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देखें आदेश –

मुंगेली

लोरमी

पथरिया

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में सहभागी बनें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Share This Article