घर पर रखते हैं कैश तो हो जाएं सावधान! इनकम टैक्स लेगा एक्शन, समझें नियम

नई दिल्ली ,07अप्रैल 2025: कई लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कई अपना बिजनेस लेकिन आपको अपनी कमाई के अनुसार तो टैक्स भरना ही होता है. हर किसी की कमाई अलग-अलग होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं आप अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. इनकम टैक्स के नियम के अनुसार घर पर कैश रखने के मामले में कोई विशेष नियम या फिर लिमिट नहीं बनाया गया है.

अगर आप खुद आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं. लेकिन आपके पास उस रकम का सोर्स होना चाहिए. अगर किसी भी जांच एजेंसी की ओर से आपसे पूछताछ की जाती है तो आपको सोर्स दिखाना होगा. इसके साथ ही आईटीआर डिक्लेरेशन भी आपको दिखाना होगा.

आईटीआर डिक्लेरेशन और सोर्स बताना होगा


अगर आप पैसों का सोर्स नहीं बता पता हैं तो इसके कारण आप बड़ी मुश्किल में फस सकते हैं. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस बात की जांच की जाती है कि आपने कितना टैक्स भरा है. अगर कैलकुलेशन में अनडिस्कलोज कैश मिलता है तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है और आपसे अच्छी -खासी पेनल्टी भी वसूल की जा सकती है. आयकर विभाग कार्रवाई करने से पहले इनकम का सोर्स पूछता है. जब आप अपने सोर्स की जानकारी नहीं दे पाते हैं तब एक्शन लिया जाता है. ऐसे में कैश को जब्त भी कर लिया जाता है. कई बार गिरफ्तारी भी होती है.

पैन कार्ड दिखाना होगा


बता दें, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक आप अपने खाते में एक बार में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं या फिर जमा कराते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और एक वित्तीय वर्ष में बैंक से 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालता है तो उसे 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर 2 फीसदी और 1 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 फीसदी तक का टीडीएस देना पड़ेगा. लेकिन जिन लोगों ने आईटीआर भरा है, उनको इस मामले में थोड़ी राहत मिल सकती है.